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आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत :  डूंगरपुर कांड में मिली जमानत, 10 वर्षों की हुई थी सजा

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प्रयागराज, 10 सितम्बर। यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब उन्हें डूंगरपुर कांड में जमानत मिल गई। इस मामले में पूर्व सपा सांसद को 10 वर्षों की सजा हुई थी।

न्यायमूर्ति समीर जैन ने रामपुर के विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए से इस मामले में मिली सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को आदेश जारी किया। कोर्ट ने आजम खान के साथ ही ठेकेदार बरकत अली की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद पिछले माह नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जमानत के बाद भी आजम खान के जेल बाहर आने पर संशय बरकरार है, क्योंकि अन्य कई मामलों में भी हुई सजा वह एक साथ काट रहे हैं।

डूंगरपुर मामले में अबरार ने अगस्त, 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार दिसम्बर, 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसे पीटा था। उन्होंने उसके घर को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी थी।

इस मामले में 30 मई, 2024 को विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने आजम खान को 10 वर्ष और ठेकेदार बरकत अली को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। आजम खान ने सजा के फैसले को आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी को खाली कराने के नाम पर 12 मामले दर्ज किए थे। रामपुर के गंज थाने में लूट, चोरी, हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए थे।

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