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GST दरों में बड़ी कटौती की घोषणा : अब सिर्फ 5% व 18% के स्लैब होंगे, नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी

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नई दिल्ली, 3 सितम्बर। वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में प्रारंभ 56वीं दो दिवसीय बैठक के पहले दिन लगभग 10 घंटे चले मंथन के बाद जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी।

विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% टैक्स के नए स्लैब को मंजूरी

अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब यानी पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की टैक्स दरों को समाप्त कर दिया गया है। इसी क्रम में परिषद ने नशा और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत टैक्स के नए स्लैब को मंजूरी दी है। जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर सभी नई दरें इसी माह 22 सितम्बर से लागू होंगी।

वित्त मंत्री सीतरमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की राहत की घोषणा

दिन में 11 बजे से प्रारंभ हुई पहले दिन की बैठक रात्रि लगभग सवा नौ बजे खत्म हुई। उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में पूरी तरह से कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी दर को घटाया गया है और कौन सी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि GST दरों की श्रेणी में 40% की विशेष दर का प्रावधान किया गया है। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी दर 40% होगी।

सस्ती होंगी ये वस्तुएं

कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी

आईपीएल मैच के लिए एंट्री टिकट पर 40% जीएसटी

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित सभी निर्दिष्ट काररवाई योग्य दावों पर 40% की जीएसटी दर लागू होगी। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40% जीएसटी लगेगा, हालांकि, मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर यह 40% की दर लागू नहीं होगी।

मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश पर, जहां टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है, कर छूट जारी रहेगी, और यदि टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है, तो उस पर 18% की मानक दर से कर लगता रहेगा।

मानव निर्मित रेशे और धागे पर 5 प्रतिशत जीएसटी

सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘हम उर्वरक क्षेत्र में भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान कर रहे हैं।’

आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत

इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘हम दैनिक आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में संशोधित स्लैब के साथ जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। इस गरीब-हितैषी, विकासोन्मुखी निर्णय से किसानों से लेकर व्यवसायों तक, समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस परिवर्तनकारी फैसले के लिए बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, ये अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार हमारे कर ढांचे में रणनीतिक और नागरिक-केंद्रित प्रगति का प्रतीक हैं, जो प्रत्येक भारतीय के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करते हैं।’

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