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शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज होगा रेप का केस

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नई दिल्ली, 18 अगस्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के एक मामले में शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में तीन महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत के सामने रखे।

साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया गया था। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि की ये संज्ञेय अपराध का मामला है।

शाहनवाज हुसैन बिहार से एमएलसी हैं। वे बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। शाहनवाज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उन्‍हें सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्‍त हुआ था। सैयद शाहनवाज हुसैन वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा में चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्‍हें भाजपा ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया। लेकिन लगातार वे पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाईस्कूल सुपौल में हुई। कुछ दिन पूर्व वे बिहार में विधान परिषद सदस्‍य बने और फिर उद्योग मंत्री।

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