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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के विरोध में पारित किया प्रस्ताव

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नई दिल्ली, 23 अप्रैल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रविवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद अगले कदम के रूप में ‘शादी की विकसित धारणा’ को फिर से परिभाषित कर सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि समलैंगिक लोग एक स्थिर विवाह जैसे रिश्ते में रह सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की और इस तर्क को खारिज कर दिया कि विषमलैंगिक जोड़ों के विपरीत, समान-लिंग वाले जोड़े अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकते।

इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रस्ताव में कहा, ‘संयुक्त बैठक की सर्वसम्मत राय है कि समान-लिंग विवाह के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए, विभिन्न सामाजिक-धार्मिक पृष्ठभूमि के हितधारकों का एकमत होने के कारण, यह सलाह दी जाती है सक्षम विधायिका द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक समूहों को शामिल करते हुए विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद इससे निबटा जाए।’

बयान में कहा गया है, ‘ऐसे संवेदनशील मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि यह मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील है और सामाजिक-धार्मिक समूहों सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है और इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रयोग है, जिसे कुछ चुनिंदा लोगों ने तैयार किया है।’

बीसीआई ने आगे कहा, ‘यह सामाजिक और नैतिक रूप से निंदनीय होने के अलावा, कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान द्वारा विधायिका को सौंपी गई है। विधायिका द्वारा पारित कानून निर्विवाद रूप से लोकतांत्रिक हैं क्योंकि वे व्यापक परामर्श का परिणाम हैं और सभी वर्गों के विचारों को दर्शाते हैं।  विधायिका लोगों के प्रति जवाबदेह है।’

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