नई दिल्ली, 7 दिसम्बर। देश में चीनी की कीमतों में उछाल और गन्ने के उत्पादन में गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया आदेश
उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट देश में चीनी के उत्पादन, बिक्री और चीनी की उपलब्धता को मॉनिटर करता है, जिससे देश में स्थिर कीमत चीनी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
अपने अधिकारों के तहत मंत्रालय ने चीनी मिलों और डिस्टीलरीज को ये आदेश दिया है वे 2023-24 के दौरान गन्ने के जूस या सिरप का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए नहीं करेंगे। ये आदेश फौरी तौर पर लागू हो चुका है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों की ओर से बी-हेवी मोलासेज से एथेनॉल सप्लाई के लिए मिले आर्डर के लिए एथेनॉल की सप्लाई जारी रहेगी। खाद्य मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी इस फैसले की जानकारी दे दी है।