लखनऊ, 23 सितम्बर। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। जेलर को धमकाने के मामले में सात वर्षों की सजा के बाद अब मऊ के पूर्व विधायक को गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच वर्षों की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस प्रकार तीन दिनों के अंदर मुख्तार को दो केसों में दोषी ठहराया जा चुका है।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 वर्ष पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
इससे पहले मुख्तार अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में तीन अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम सात वर्षों की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला भी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने ही राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए सुनाया था।
बांदा जेल में ही बंद हैं मुख्तार अंसारी
मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन के साथ कानपुर के एक डिप्टी जेलर की ड्यूटी लगाई गई है। जेल प्रशासन के अनुसार मुख्तार की सुरक्षा में करीब 32 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे में ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जिसमे अंदर की बैरक में रहने वाले सुरक्षाकर्मी बॉडी कैम से लैस रहते हैं। यानी हर गतिविधि की नजर शरीर मे लगे कैमरे में रिकॉर्ड होती है।