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आजम खान को डूंगरपुर के एक और मामले में झटका, स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराया, सजा की घोषणा कल

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रामपुर, 29 मई। रामपुर शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान समेत दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। इस मामले में गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में डूंगरपुर निवासी अबरार ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मो. आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन और आजम खान के करीबी ठेकेदार बरकत अली पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट की करते हुए इन्होंने जबरन घर पर कब्जा किया।

केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही थी, जिसमें मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की गई थी, बुधवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी।

एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (सेशन कोर्ट) डॉ. विजय कुमार की अदालत में आजम खां सीतापुर जेल से और ठेकेदार बरकत अली रामपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अदालत ने उन्हें अवगत कराया कि उन्हें संबंधित केस में आईपीसी की धारा 392, 452, 504, 506 में दोषी पाया है। कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी।

आले हसन की पत्रावली अलग की जा चुकी है

केस में नामजद आरोपित रिटायर्ड सीओ आले हसन इस प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट गए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग पर स्थगनादेश दे रखा है। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि हाई कोर्ट के स्टे के चलते आले हसन की पत्रावली पृथक करते हुए शेष दोनों आरोपितों – आजम खां और बरकत अली की पत्रावली पर निर्णय लिया गया।

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