नई दिल्ली, 20 मार्च। पिछले कुछ दिनों से लगातार यह खबर प्रसारित की जा रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है निर्धारित की गई है। अब पैन को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है। यदि कोई सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
लग सकता है 10 हजार जुर्माना
आयकर विभाग के अनुसार 31 मार्च से पहले आधार पैन को लिंक नहीं कराने पर व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही जिनका पैन और आधार 31 मार्च के बाद लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। तो आपके पैन कार्ड के सारे काम में रुकावट आ सकती है। इसलिए आपको आधार व पैन की लिंकिंग तुरंत करा लेनी चाहिए।
जेल भी हो सकती है
यदि आपके पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा करना अपराध है। इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको एक पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको छह महीने तक की जेल हो सकती है।