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जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव : नए वर्ष से ओला-उबर एप से ऑटो रिक्शा बुकिंग होगा महंगा

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नई दिल्ली, 29 दिसंबर। नए वर्ष 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। इसका असर आपकी जेब पर भी नजर आएगा और कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी। खासकर टैक्स का बोझ ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर जाएगा। वहीं कई उपभोक्ता सामानों की खरीद भी महंगी जाएगी।

कपड़े, जूते हो जाएंगे महंगे

नए वर्ष से कपड़े व जूते जैसे सामान और अधिक महंगे होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12% कर दिया है। सरकार ने 1000 रुपये प्रति पीस तक के परिधान पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% किया है। बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक यार्न, कंबल, टेंट के साथ-साथ टेबल क्लॉथ जैसे सामान पर भी जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई हैं। ऐसे ही फुटवियर (प्रति जोड़ी 1000 रुपये तक) पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% की गई है।

ओला-उबर एप से ऑटो रिक्शा बुकिंग होगा महंगा

एक जनवरी से ऑटो बुकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके चलते ओला और उबर जैसे एप के जरिए बुक की गई ऑटो रिक्शा की सवारी और महंगी होने वाली है। पहले इस पर छूट प्राप्त थी। हालांकि, अगर आप गलियों से, सड़कों से ऑफलाइन तरीके से ऑटो बुक करते हैं तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा।

जोमैटो, स्विगी जैसी कम्पनियां डेलिवरी पर देंगी जीएसटी

नए वर्ष से फूड डेलिवरी एप को अपने द्वारा की गई डेलिवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी जमा कराना होगा। वैसे इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं पड़ेगा। दरअसल, रेस्तरां पहले से ऐसे ऑर्डर पर जीएसटी देते रहे हैं। अब रेस्तरां की जगह ऑनलाइन फूड डेलिवरी कम्पनियां हर डेलिवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी सरकार को देंगी।

जीएसटी से जुड़े कुछ और नियम बदले

इसके अलावा जीएसटी से जुड़े कुछ और नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं। सरकार के अनुसार ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने और पारदर्श‍िता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इनमें एक अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्‍ठान पर जीएसटी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के बकाया की रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। साथ ही रिफंड क्‍लेम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

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