गुवाहाटी, 3 फरवरी। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाल विवाह के खिलाफ सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बड़ी मुहिम चला रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में शुक्रवार को मीडिया को जानकारी दी और बताया कि बाल विवाह से संबंधित मामलों को लेकर राज्य में अब तक कुल 1,800 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
राज्य में बाल विवाह के मामलों पर लगाम लगे, इसके लिए कानूनी काररवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के आदेश तक दे दिए। इससे पहले राज्य में बाल विवाह के करीब चार हजार मामले दर्ज किए गए थे। इस संबंध में खुद सीएम ने दो फरवरी को ट्वीट कर सूचना दी थी।
बाल विवाह कराने वाले धर्म गुरुओं के खिलाफ भी काररवाई की जाएगी
हिमंत सरमा ने बताया कि पिछले नौ दिनों में राज्य में बाल विवाह के खिलाफ चार हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए। आगे जो भी लोग बाल विवाह में शामिल होंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाल विवाह कराने वाले धर्म गुरुओं के खिलाफ भी काररवाई की जाएगी। वहीं, ऐसी शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत काररवाई की जाएगी।
बाल विवाह के खिलाफ अभियान के पीछे यह है कारण
दरअसल, असम में महिलाओं एवं शिशुओं की जन्म दर और मृत्यु दर की अधिकता ही राज्य सरकार की ओर से इस अभियान को चलाए जाने का अहम कारण है। वर्ष 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2018-2020 में प्रति एक लाख जन्मों पर 195 मौतों के साथ असम में देश के सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई। असम में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के अधिक होने के पीछे कारण है बाल विवाह। यही वजह है कि सरकार इसकी रोकथाम के लिए इस अभियान को चला रही है।
असम सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को चलाने का फैसला किया है, जिस पर अमल भी हो चुका है। राज्य में हजार से ज्यादा केस दर्ज किए जाने के बाद इनमें गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में बाल विवाह को लगाम लगाने के लिए कई और गिरफ्तारियां भी की जा सकती है।
धुबरी जिले में बाल विवाह के सर्वाधिक मामले दर्ज
सीएम ने खुद एक रिपोर्ट साझा की, जिसके अनुसार बाल विवाह के सबसे अधिक मामले धुबरी जिले (370) दर्ज किए गए। वहीं, बोंगाईगांव में 123, दरंग में 125, गोलपारा में 157, होजई में 255, कोकराझार में 204, नागांव में 113, मोरीगांव में 224, तमिलपुर में 110 कछार में 35, डिब्रूगढ़ में 75 कामरूप में 80 और सबसे कम हैलाकांडी में केस दर्ज किए गए।
14 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी और यौन संबंध बनाने पर लगेगा पॉक्सो एक्ट
राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करना और यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। जो भी पुरुष 14 वर्ष की लड़की के साथ शादी करेगा और संबंध बनाएगा, उस पर पॉस्को एक्ट के तहत काररवाई होगी।