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लखीमपुर हिंसा : आशीष मिश्र को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 8 जुलाई को होगी सुनवाई

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प्रयागराज, 31 मई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपित व केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगी। आशीष की याचिका को लेकर सोमवार को जस्टिस कृष्णन पहल ने यह आदेश दिया।

इस दलील के बाद सुनवाई जारी रखने का हुआ फैसला

दरअसल, सोमवार की सुनवाई को लेकर शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि सेशन कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका खारिज नहीं की है तो ऐसे में हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।

हालांकि, आशीष के वकील ने यह दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत संबंधित कोर्ट से नीचे की अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होना अनिवार्य नहीं है। दलील को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन समय के अभाव के कारण अगली तारीख 8 जुलाई तय की गई।

उल्लेखनीय है कि आशीष को 10 फरवरी, 2022 को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसने हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि यह मामले में फिर से सुनवाई करे।. उसके बाद से आशीष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है।

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