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अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई हिरासत

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी और रातें सलाखों के पीछे गुजारनी होंगी। वजह यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। ट्रायल कोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है, जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को गत 26 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि वह (केजरीवाल) उनके खिलाफ ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

सीबीआई ने केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में ‘मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक’ होने का आरोप लगाया है। दिल्ली की अदालत में एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और ‘आप’ के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर विभिन्न शराब निर्माताओं और व्यापारियों के संपर्क में थे और आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए मार्च, 2021 से अनुचित रिश्वत की मांग कर रहे थे।

सीबीआई ने अपने पिछले आरोपपत्र में दावा किया था कि ‘आप’ को मिले 100 करोड़ रुपये में से 44.45 करोड़ रुपये जून, 2021 से जनवरी, 2022 के दौरान हवाला चैनलों के जरिए गोवा भेजे गए और तटीय राज्य में ‘आप’ के विधानसभा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए।

इससे पहले शुक्रवार को पूर्वाह्न सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

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