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सलमान खान के आवास पर फायरिंग का मामला : आरोपितों को हथियार सप्लाई करने वाले अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में की खुदकुशी

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मुंबई, 1 मई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपितों को हथियार मुहैय्या कराने वाले एक आरोपित अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली है। थापन ने पुलिस हिरासत में अपनी जान देने की कोशिश की। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश सरकार ने थापन के सुसाइड की जांच राज्य की CID को सौंपी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित अनुज थापन ने क्राइम ब्रांच लॉकअप के बाथरूम में आत्महत्या की। इसके लिए उसने दरी के कपड़े का इस्तेमाल किया। फंदे को बाथरूम की खिड़की से लगाकर उसने सुसाइड किया। लॉकअप से लेकर बाथरूम के प्रवेश तक का सीसीटीवी फुटेज पुलिस की निगरानी में है। लेकिन बाथरूम के अंदर जहां उसने फांसी लगाई, वहां कोई निगरानी नहीं है।

हथियारों की सप्लाई करने में हुआ था गिरफ्तार

सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग केस में हफ्तेभर पहले पुलिस ने दो आरोपितों को पंजाब से गिरफ्तार किया था। इसमें 37 वर्षीय सोनू सुभाष चंद्र और 32 वर्षीय अनुज थापन शामिल थे। अनुज कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। वह ट्रक हेल्पर के तौर पर काम करता था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए थे।

क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये वही हथियार थे, जिनका इस्तेमाल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए किया गया। पुलिस के अनुसार इन हथियारों की सप्लाई अनुज और सुभाष ने की थी। अनुज और सुभाष ने ही 15 मार्च के दिन फायर करने वाले आरोपितों – विक्की और सागर को दो देशी पिस्तौल और कारतूस मुहैया कराई थी। थापन पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और वसूली के कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने लगाया था मकोका एक्ट

मुंबई पुलिस ने इस मामले में सभी गिरफ्तार आरोपितों पर मकोका एक्ट लगा दिया था। इस केस में बिश्नोई गैंग के दो शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इस केस में सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन बाद में एफआईआर में तीन नई धाराएं जोड़ दी गईं, जिनमें आईपीसी की धारा 506(2) (धमकी देना), 115 (उकसाना) और 201 (सबूत नष्ट करना) शामिल है। अब पुलिस ने मकोका एक्ट भी लगा दिया है, जिससे ये केस बहुत मजबूत हो चुका है।

सलमान के घर हुई थी 5 राउंड फायरिंग

गौरतलब है कि 14 अप्रैल को तड़के चार बजकर 52 मिनट सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो बाइकसवार शूटरों ने पांच राउंड फायरिंग की थी। लेकिन एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी थी जबकि एक गोली वहां लगे नेट को चीरती हुई सलमान के घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जा कर लगी थी। इसके बाद आरोपित एक चर्च के पास अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे।

इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। वायरल हुई सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया था, ‘हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है, ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। यह पहली और आखरी वॉर्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी।’