वाराणसी, 17 सितम्बर। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद में स्थानीय अदालत से हिन्दू पक्ष को फिर झटका लगा, जब सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक युघुल शंभू की अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी से सबंधित एक अन्य मामले में अमीन आख्या मांगा जाने का आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
इससे पहले गत शुक्रवार को एक अन्य अदालत ने ज्ञानवापी से ही जुड़े एक मामले में तहखाने की मरम्मत कराने और नमाजियों को तहखाने के ऊपर जाने से रोकने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।
लार्ड अविमुक्तेश्वर को लेकर दाखिल वाद में हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व अजीत सिंह ने आवेदन देकर ज्ञानवापी की आराजी नं. 9130 का अमीन सर्वे कराने का अनुरोध किया था। इस पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन की ओर से विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि वादी द्वारा अमीन आख्या मंगाने का कोई कारण प्रार्थनापत्र में नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त आराजी नं 9130 के संबंध में एक अन्य मुकदमे में एएसआई की ओर से सर्वेक्षण कराया जा चुका है। वादी यदि चाहे तो उनकी सत्यापित प्रतिलिपि लेकर वाद में प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए यह आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।