मुंबई, 24 अप्रैल। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा का शिवसेना से विवाद जारी है। शनिवार को गिरफ्तार किए गए राणा दंपति को आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले नवनीत राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है। उनपर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है कि शनिवार को कई घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था और दोनों को खार पुलिस स्टेशन ले गई थी। इस काररवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे। हालांकि राणा दंपति को देर रात खार पुलिस स्टेशन से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था।
सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध
इस पूरे मामले में सांसद नवनीत राणा की तरफ से वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि दोनों लोक सेवक हैं। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगा धारा 41(A) का नोटिस केस की शुरुआत से 14 दिनों के अंदर लिया जाना था, जिसे नहीं लिया गया है।
जानें- क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि शनिवार को कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं राणा दंपति के घर पर धावा बोलने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मु्ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातो श्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था, लेकिन शनिवार सुबह ही सैकड़ों की तादाद में शिवसैनिक राणा के घर के बाहर जमा हो गए। भारी पुलिस बल के बीच आक्रोशित शिवसेना कार्यकर्ता राणा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे।