इस्लामाबाद, 8 अगस्त। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा, जब वह मंगलवार को देश के चुनाव आयोग द्वारा पांच वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए गए।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आज पूर्व पीएम इमरान खान को पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शनिवार के अदालत के आदेश का हवाला दिया और चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 232 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (एच) के तहत इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
अधिसूचना में कहा गया, ‘इमरान अहमद खान नियाजी को पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र एनए-45 कुर्रम-I से निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में भी गैर-अधिसूचित किया जाता है।’