नई दिल्ली, 11 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वह किसी प्रकार का भ्रम न पाले क्योंकि कानून के गलत पक्ष एवं भ्रष्टाचारियों पर ईडी की शक्तियां यथावत रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार देते हुए उसपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एसके मिश्रा का तीसरा कार्यकाल इस वर्ष 18 नवम्बर की बजाय 31 जुलाई को ही समाप्त हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने इन निर्णय को केंद्र की मोदी सरकार के चेहरे पर तमाचा बताया। विपक्ष के हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं।
Those rejoicing over the Hon'ble SC decision on the ED case are delusional for various reasons:
The amendments to the CVC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld.
Powers of the ED to strike at those who are corrupt and on the wrong side of the law…
— Amit Shah (@AmitShah) July 11, 2023
अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जो संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था, बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर काररवाई करने की ईडी की शक्तियां यथावत रहेंगी।’
गृह मंत्री ने कहा, ‘ईडी एक ऐसी संस्था है, जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना।’
‘ईडी निदेशक कौन है, यह महत्वपूर्ण नहीं‘
शाह ने यह भी कहा, ‘इस प्रकार ईडी निदेशक कौन है, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा।’