नई दिल्ली, 11 जनवरी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले आदेश तक सभी निजी कम्पनियों के कार्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इस बाबत दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से मंगलवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई।
जरूरी सेवाओं के तहत आने वाली कम्पनियों को छूट
नई गाइडलाइंस के अनुसार इस नियम से केवल उन्हीं कुछ कम्पनियों को छूट दी गई है, जो जरूरी सेवाओं के तहत आते हैं। अब तक कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के आने की इजाजत थी और अन्य के लिए वर्क फ्राम होम का निर्देश था।
सरकारी कर्मचारियों को दिखानी होगी वैध आईडी
डीडीएमए के अनुसार भारत सरकार या इससे जुड़े कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर यूनिट आदि के कर्मचारी वैध आईडी कार्ड दिखाकर छूट पा सकते हैं। इसके अलावा सभी जजों, कोर्ट से जुड़े अधिकारी, वकील, कानूनी सलाहकार आदि भी वैलिड आईडी कार्ड के आधार पर कार्यालय जा सकते हैं। निजी अस्पतालों, क्लीनिक से जुड़े डॉक्चर, नर्स, स्टाफ आदि को भी छूट मिलेगी।
सभी बार और रेस्तरां भी बंद करने के निर्देश
गौरतलब है कि डीडीएमए ने सोमवार को भी कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत सभी बार और रेस्तरां भी बंद कर दिए गए हैं। रेस्तरां में बैठकर भोजन करने पर पाबंदी होगी। रेस्तरां से टेकअवे की सुविधा जारी रहेगी।
प्रति जोन प्रतिदिन सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार का संचालन
इसी क्रम में दिल्ली में प्रति जोन हर दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तेज गति से फैलने को गंभीर चिंता बताया था। हालांकि, केजरीवाल ने भी लॉकडाउन लगाने की योजना से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि लोग मास्क पहनते हैं तो लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
दिल्ली में 19,166 नए केस, 65,806 एक्टिव मरीज
गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 से 17 मरीजों की मौत हुई और संक्रमण के 19,166 नए मामले सामने आए। यह संख्या रविवार के 22 हजार से अधिक मामलों के मुकाबले कम रही। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर 25 प्रतिशत दर्ज की गई। पिछले 10 दिनों में महामारी से दिल्ली में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रशासित प्रदेश में 65,806 एक्टिव कोरोना मरीज हैं।