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अंकिता हत्याकांड : मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्त के तहत काररवाई, कुर्क होगी करोड़ों की संपत्ति

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देहरादून, 4 फरवरी। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी है। इस बाबत पौड़ी और हरिद्वार के डीएम को भी रिपोर्ट भेजी गयी है।

एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य ने संगठित गिरोह बनाकर हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल में अपने होटल/रिजोर्ट तथा उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित किया है। इस संबंध में थाना लक्ष्मणझूला पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

करोड़ों में है संपत्ति

आरोपित पुलकित आर्य की अवैध रुप से अर्जित की गई चल-अचल सम्पत्ति के बारे में जानकारी ली गयी तो पता चला कि जनपद हरिद्वार के विशनपुर झरड़ा अहतमाल में 32 लाख रुपये की, सजनपुर पीली में 47.94 लाख रुपये एवं ज्ञानलोक कालोनी शेखपुरा कनखल में कुल 61.98 रुपये की भूमि अवैध रुप से ली गई है। पुलकित की ऑडी कार (कीमत 40 लाख रुपये) व एक टाटा सफारी (कीमत 14 लाख रुपये) अवैध रूप से खरीदी गई थी। इस तरह पुलकित ने हरिद्वार में कुल लगभग 1.76 करोड़ की अवैध सम्पत्ति अर्जित की है।

एसएसपी के अनुसार पौड़ी गढ़वाल में पुलकित ने अवैध रूप से वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। गंगाभोगपुर में 1.06 करोड़ रुपये की वनन्तरा रिजॉर्ट की भूमि अर्जित की गई है। इस सम्पत्ति को कुर्क करने संबंधी डीएम पौड़ी को भेजी गयी है।

पुलकित के पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगी है रोक

गौरतलब है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई थी। पुलकित ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी थी।