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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 वर्ष की सजा, खत्म हो सकती है मुख्तार अंसारी के बेटे की विधायकी

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मऊ, 31 मई। मऊ के सीजेएम कोर्ट ने हेट स्पीच के एक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को दो वर्ष की सजा सुना दी है। इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है और उनकी विधानसभा सदस्यता छीनी जा सकती है।

दरअसल, मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा था कि भैया (अखिलेश यादव) से बात हो गई है, सबका हिसाब लिया जाएगा। यह बयान एक तरह से अधिकारियों को धमकाते हुए दिया गया था। अब दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है।

चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर व सीनियर वकील प्रशांत सिंह अटल ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि दो या दो से अधिक वर्ष की सजा होने पर पार्लियामेंट की सदस्यता चली जाएगी। उन्होंने कानूनी धाराओं का हवाला देते हुए बताया कि दो या दो वर्ष से ज्यादा की सजा होने पर सदस्य विधायकी नहीं लड़ सकता है, उसे डिबार कर दिया जाएगा। प्रशांत सिंह ने बताया कि यह सत्य की जीत है। अपराधीकरण को राजनीति से अलग रखना चाहिए।

अब्बास अंसारी के विवादित बयान के बाद मऊ कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब्बास अंसारी पर 153(A) (सामाजिक माहौल को भड़काना) और 120(B) के तहत गंभीर धाराएं दर्ज कराई गई थी।

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