नई दिल्ली, 8 जून। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने चड्ढा के सरकारी बंगले का आवंटन रद करने के राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि बंगले में अपने माता-पिता के साथ रह रहे चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगले से बेदखल नहीं किया जाएगा।
आवास का आवंटन रद करने की नोटिस मिलने के बाद कोर्ट पहुंचे थे चड्ढा
गौरतलब है कि राज्यसभा की आवास समिति के अध्यक्ष सीएम रमेश ने कहा था कि राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला मिला था, वह उसके योग्य नहीं हैं। उन्हें टाइप-5 का आवास दिया जाना था, लेकिन उन्हें टाइप-7 का घर मिला है। इस वजह से उन्हें बंगले को खाली करने की नोटिस दी गई है। राघव चड्ढा इस आदेश के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक आदेश में कहा कि राघव चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगला नंबर एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल नहीं करने के निर्देश जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
कोर्ट ने राघव चड्ढा के परिवार की सुविधा का हवाला देते हुए कहा कि सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है क्योंकि वह अपने माता-पिता के साथ आवास में रह रहा है। अदालत ने कहा कि वादी को वास्तव में अपूरणीय क्षति अगर उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना बेदखल किया गया।
ऐसे में पटियाला कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के बिना आप सांसद को बंगला संख्या एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल न करे। कोर्ट ने मामले में आगे की दलील के लिए 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।