नई दिल्ली, 17 सितम्बर। दिल्ली राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान से दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड की कथित हेराफेरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए चार दिनों की एसीबी हिरासत में भेज दिया।
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान एवं उनके अन्य करीबियों के चार परिसरों पर छापेमारी की थी और बाद में खान को गिरफ्तार कर लिया था। जांच टीम ने इस छापेमारी में 12 लाख रुपये की नकदी और हथियार बरामद किए थे।
खान के 5 रिश्तेदारों को वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया गया था
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने एसीबी की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने अदालत से अनुरोध किया कि एक गहन जांच के लिए खान से पूछताछ करने की जरूरत है। खान की 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध करते हुए एसीबी ने दावा किया कि खान के पांच रिश्तेदारों को बोर्ड में नियुक्त किया गया था जबकि 22 लोग ओखला से थे।
उल्लेखनीय है कि खान ओखला से विधायक हैं। अभियोजन ने अदालत से कहा, ‘जिस व्यक्ति की आय 4.32 लाख रुपये है, वह चार करोड़ रुपये नकद प्राप्त कर रहा है…।’ इसने यह भी कहा कि शुक्रवार को ली गई तलाशी के दौरान एसीबी के अधिकारियों से मारपीट की गई और उन्हें थप्पड़ मारा गया। पूरी टीम के साथ मारपीट की गई और हथियार बरामद किये गए। इस बीच एसीबी ने ‘आप’ विधायक अमानतुल्ला खान के करीबी सहयोगी हामिद अली को गिरफ्तार किया है।