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हरियाणा में युवाओं को तोहफा : निजी क्षेत्र की 30 हजार तक की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण

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चंडीगढ़, 7 नवंबर। हरियाणा सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों में अब 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में राज्य को युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें 75 प्रतिशत दिया जाएगा। वर्ष 2024 तक प्रदेश को ‘बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाने के विजन के अनुरूप शुरू किए गए अनेक कदमों के तहत ही यह योजना लागू की गई है। इस क्रम में सरकार ने शनिवार को ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020’ की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।

सीएम खट्टर बोले – राज्य के हजारों युवा लाभान्वित होंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के युवाओं को बधाई देते हुए आज कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व किया गया वादा दो वर्षों में ही पूरा कर दिया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है, जिससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे।

निजी कम्पनियों से 15 जनवरी तक ब्यौरा मांगा गया : दुष्यंत चौटाला

डिप्टी उधर जींद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 30 हजार रुपये तक सैलरी वाली निजी क्षेत्र की नौकरियां इस दायरे में आएंगी। निजी कम्पनियों को इस बाबत अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा। उन्होंने भी कहा कि जेजेपी का बड़ा चुनावी वादा पूरा हो गया है।

आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी

चौटाला ने ट्वीट किया कि उद्योगपतियों के सुझावों पर इस कानून में कुछ बदलाव किया गया है। अब 50 हजार की जगह 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।

जानकारी छिपाने वालीं कम्पनियों पर लगेगा जुर्माना

चौटाला ने बताया कि अगर कोई कम्पनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कम्पनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कम्पनियां ऐसा नहीं करेंगी, उन पर 25 हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।