नई दिल्ली, 1 जनवरी। कोरोना काल के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश में कुल 5.89 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 बीतने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि कोरोना संकट के चलते आयकर विभाग ने इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि दो बार बढ़ाई। पहले रिटर्न फाइलिंग की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी और उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था।
मंत्रालय के अनुसार आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर तक करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरी गईं। इस दौरान वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार 46.11 लाख आईटीआर फाइल की गई। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे और अंतिम दिन 10 जनवरी, 2021 को करीब 31.05 लाख आईटीआर फाइल की गई थी।
कोरोना महामारी के चलते बीते दो वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाता रहा है। पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर भरने के लिए अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2021 थी जबकि 2020-21 के लिए यह तिथि 31 दिसंबर, 2021 रही।
इस बार नहीं बढ़ी आखिरी तारीख
ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी सरकार 2020-21 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख में थोड़ी छूट और दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव तरुण बजाज ने साफ कह दिया कि ‘रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट नहीं बढ़ेगी।’
अब रिटर्न भरने वालों को देना होगा पांच हजार जुर्माना
अब 31 दिसंबर के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे।