नई दिल्ली, 24 मार्च। कांग्रेस की अगुआई में 14 राजनीतिक दलों ने विपक्षी नेताओं के विरुद्ध विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसी के ‘मनमाने’ इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग संबंधी विपक्षी दलों की याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई करने के लिए राजी हुआ।
चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी परदीवाला की पीठ ने द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
ये दल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशानिर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा, ’95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं।’ इस पर पीठ ने कहा कि वह इस पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी।